✍️✍️ पुलिस पर 315 बोर नाजायज तमन्चा से फायर करने का मामला,जमानत अर्जी खारिज


वाराणसी: अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी. (14 वॉ वित्त आयोग) मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना लालपुर/पांडेयपुर में दर्ज पुलिस पर 315 बोर नाजायज तमन्चा से फायर करने व आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त किशन सरोज पुत्र अम्बिका सरोज, दवेमुआ थाना फूलपुर निवासी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना को निरस्त कर दिया।

""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध अधिवक्ता शशिकांत द्विवेदी ने किया""

👉 प्रकरण के अनुसार दिनांक 01.07.2024 को पुलिस चेकिंग के दौरान दो बदमाश, एक मोटर साईकिल से चांदमारी शिवपुर की तरफ से रिंग रोड की तरफ जा रहे है। पीछा करने पर पुलिस वालों को देख रिंग रोड से गाँव की तरफ भागे, एक बदमाश ने खुद को घेरता देख पुलिस वालों पर तमन्चे से फायर करने लगा जिस पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा भी अपनी सरकारी पिस्टल से दो राऊण्ड फायर किया गया। एक बदमाश घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा तथा दूसरा बदमाश बाउन्ड्री वाल की आड़ से गांव ऐढ़े की तरफ भागने लगा जिसको दौड़ा कर पुलिस ने पकड़ लिया। चेकिंग करने पर एक तमन्चा 315 बोर,कारतूस व रूपए बरामद हुआ। रुपयों के बारे में पूछने पर दोनों ने बताया कि दिनांक 25.06.2024 को शिवपुर रेलवे स्टेशन के पास से एक महिला से सोने की चैन लूट किया था व दिनांक 30.06.2024 को शान्ती कुन्ज अपार्टमेन्ट (शान्ती नगर कालोनी) से एक महिला से सोने की चैन लूट किया था।

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