वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रवींद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी नन्दा बिंद पुत्र स्व भुल्लन निवासी शिवपुरवा थाना सिगरा वाराणसी को मुकदमा अपराध संख्या 347/20 अंतर्गत धारा 504,506,307 आईपीसी में संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपों से दोष मुक्त कर दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्याम सुंदर चौरसिया व विनोद कुमार ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा सुनीता देवी की ओर से सिगरा थाना मे तहरीर दी गई कि दिनांक 17.08.2020 को समय करीब 09.30 बजे उसके पति चुन्नू बिन्द पुत्र शाह बिन्द अपने दरवाजे पर बैठे थे कि पुरानी रंजिश को लेकर उसके दरवाजे पर नन्दा बिन्द अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आया और उसके पति से गाली गलौज करते हुये उसके पति को जान से मारने की नियत से सीने में कुल्हाड़ी मार दिया। जिससे घायल होकर उसके पति जमीन पर गिर पड़े। घटना उसने एवं राजू बिन्द व अन्य लोगो ने देखा व उसके पति की जान बचाई व जान से मारने की धमकी देते हुये मौके से भाग गया।
