✍️✍️ नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के आरोपितों की अग्रिम जमानत मंजूर


वाराणसी: एफटीसी (14 वाँ वित्त आयोग) न्यायालय के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना साइबर क्राइम में दर्ज नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्ता प्रियंका दुबे व अभियुक्त बैजनाथ उर्फ बैजनाथ दुबे निवासीगण चोचकपुर थाना करंडा जिला गाजीपुर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, मुकेश सिंह व सुशील सिंह ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थी अशोक कुमार पुत्र सजीवन राम निवासी ग्राम रूक्कापुर, थाना विरनो, गाजीपुर का रहने वाला है। वह फूलवरिया थाना कैण्ट वाराणसी में केदार यादव के मकान पर किराये पर रहता है। उसकी मुलाकात स्वेतांक नामक व्यक्ति से गाजीपुर अस्पताल में हुई तथा वाराणसी में पाण्डेयपुर में भी मुलाकात होती रहती थी, मुलाकात के दौरान ही स्वेतांक द्वारा बताया गया कि उसका जुगाड़ स्वास्थ्य विभाग में है। वह आपकी नौकरी लगवा देगा, स्वेतांक द्वारा नौकरी के नाम पर उसे झांसे में लेकर कुल लगभग 15,50,000 रुपये जिसमें करीब 13,00,000 रुपये उसके खाता सं० 921010021770239 AXIS में ऑनलाइन तथा 2,50,000 रुपये नगद उससे ले लिया, परन्तु अभी तक उसकी नौकरी नहीं लगी। नौकरी से संबंधित कुछ कागजात स्वेताक द्वारा उसके मेल पर भेजा है, जिसकों वह आपको उपलब्ध करा रहा है तथा बैंक खाते का स्टेटमेन्ट भी उपलब्ध करा रहा है। नौकरी से संबंधित कागजात को पता कराया तो पता चला कि सब कागजात फर्जी है। स्वेतांक को पता किया तो उसके द्वारा बताया गया पता भी फर्जी है। उसके मोबाइल नं० 8887656315 व 9651798179 जिसपर फोन करने पर कभी स्वीच ऑफ बताता है व कभी कभी नौकरी दिलाने का झूठा आश्वासन देता है। उसे पूरा विश्वास है कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है

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