✍️✍️ बाबा,विवेचक व अन्य पर पीड़िता ने लगाया आरोप, मुकदमा दर्ज़ करने के लिए कोर्ट ने थानाध्यक्ष को किया आदेशित


वाराणसी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार द्वितीय की अदालत ने पीड़िता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) को स्वीकार करते हुए संबंधित थानाध्यक्ष को आदेशित किया की प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के संबंध में समुचित धाराओं में प्राथमिकि दर्ज कर विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। 

""पीड़िता ने अपने अधिवक्ता स्वतंत्र जायसवाल, चंद्रशेखर मिश्रा व अश्विनी कुमार दूबे के जरिए माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 156(3) प्रस्तुत किया था""

👉 पीड़िता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कहा गया है कि प्रार्थिनी की आयु 15 साल है, उसके पिता दीपक कुमार सिंह एक फौजी है, प्रार्थिनी पहले अपने संगे फुफा बाबा संजय कुमार सिंह जो एक तांत्रिक बाबा है, के यहा सपरिवार भाई सुभाष सिंह ,माता स्वाती सिंह , पिता दीपक कुमार सिंह एव दादा साथ में रहते थे। बाबा संजय कुमार सिंह पत्नी बबिता सिंह कई महीनों से चन्द्रभूषण सिंह (प्रभुजी) पुत्र स्व० मार्कण्डेय सिंह के पैसे का घोटाला छिपाने और पैसा वसूल करके अपना कर्ज चुकाने के आशय से झूठे आरोप लगाने की योजना बना रहे थे। प्रार्थिनी की मम्मी स्वाती सिंह को तंत्र मंत्र से वशीकरण करके बाबा संजय कुमार सिंह ने अपने गिरोह में शामिल कर लिया और उनसे चन्द्रभूषण सिंह (प्रभुजी) पर झूठा केस भी करवाया । जिससे उनके ऊपर पोक्सो (POCSO) एक्ट लगाया जा सके और उनसे पैसे वसूले जा सकें। जब प्रार्थिनी ने मना कर दिया तब उपरोक्त बाबा संजय कुमार सिंह और इसके बेटे क्रमशः निशांत सिंह उर्फ शिवम, शीतांशू सिंह उर्फ सत्यम ने प्रार्थिनी को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताणित करना प्रारम्भ किया । प्रार्थिनी की मम्मी उपरोक्त स्वाती सिंह भी घटना स्थल पर उपस्थित थी वो हम प्रार्थिनी की नहीं सुनी बल्कि हम प्रार्थिनी को ही डांटा की तुम ही गलत हो और बाबा संजय कुमार सिंह और उसके परिवार का ही साथ दी। वारदात को सार्वजनिक करने पर भोजन में विष (जहर) डालकर मारने की धमकी दी गई। दादी उसकी सुरक्षा के लिए साथ रहने आई तो प्रार्थिनी के मम्मी के द्वारा दादी को मारा गया और दादा विषाक्त खाना से बीमार हो गए और हॉस्पिटल आई.सी.यू. में भर्ती होने के बाद अपने गांव चले गए। बाबा संजय कुमार सिंह के कहने पर प्रार्थिनी की मम्मी द्वारा प्रार्थिनी के पापा उपरोक्त दीपक कुमार सिंह पर झूठा केस व आरोप लगाकर कोर्ट मार्शल करवाने का प्रयास किया गया और पापा को दुष्प्रेरित किया कि तुम जल्दी मर क्यों नहीं जाते जिससे तुम्हारी पूरी पेंशन मुझे मिल जायेगी तत्पश्चात् प्रार्थिनी के पिता दीपक कुमार सिंह आत्महत्या करने जा रहे थे लेकिन हम प्रार्थिनी के समझाने पर विचार बदले, फिर बाबा संजय कुमार सिंह द्वारा धमकी दी गई कि यदि तुम और तुम्हारे पापा हमारे गिरोह में नहीं आते तो हम तुम्हें और तुम्हारे पापा को जेल करवा देंगे। और हमारी पहुंच बहुत उपर पुलिस थाने और गुण्डे माफियाओं तक है हम उंचे रसूख वाले व्यक्ति हैं हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रार्थिनी के नाना धर्मदेव सिंह पुत्र अज्ञात पता निवासी ग्राम गुरेरा, थाना चहनिया, पोस्ट चहनिया जिला चन्दौली उ०प्र० प्रार्थिनी के मम्मी उपरोक्त स्वाती सिंह और बाबा संजय कुमार सिंह के गिरोह का साथ दे रहे हैं और सभी अपराध को क्रियान्वित करने में बराबर के हिस्सेदार है। ये बहुत ही घृणा एवं संगीन अपराध है इनका गिरोह है जो किसी पर झूठे आरोप लगाकर मुकदमे में फंसाते है और मनमानी तरीके से पैसा वसूलने का कार्य करते है। प्रार्थिनी ने इलाका, थाना पर दिनांक 17.10.2023 को एक प्रार्थना पत्र पिता दीपक कुमार सिंह के माध्यम से दिया और एक स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिया थाने पर प्रार्थिनी का बयान नहीं लिया गया ना ही कोई कार्यवाही की गयी और थाने से स्पीड पोस्ट के प्रार्थना पत्र को वायरल करके प्राथमिकी दर्ज करने के पहले ही विपक्षियों को दे दिया गया। ए.सी.पी. आफिस और महिला आयोग में भी प्रार्थना पत्र दिया गया पर उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं किया गया। प्रार्थिनी द्वारा दिये गये आई.जी.आर.एस दिनांक 28.10.2023 के अनुसार थाना शिवपुर के स्थानीय विवेचक महोदय द्वारा कार्यवाही रिर्पोट पूरी तरह से झूठा है केवल मनगढंत तथा भ्रामक कथनों पर आधारित है, जिसका उक्त प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। विवेचक द्वारा रिपोर्ट लगाते समय रिपोर्ट में दिखाये है कि प्रार्थिनी से बात किया परन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तथा प्रार्थिनी से विवेचक महोदय का कोई बात या मुलाकात नहीं हैं। प्रार्थिनी के उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना शिवपुर के स्थानीय विवेचनाधिकारी द्वारा विपक्षीगण से सम्पर्क करके फर्जी/झूठा रिपोर्ट संलग्न कर दिया है जबकि प्रार्थिनी से कोई सम्पर्क नहीं हुआ। प्रार्थिनी के उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार का कोई प्रसाशनिक कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

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