✍️✍️ अनैतिक देह व्यापार के मामले में अभियुक्तगण को मिलीं जमानत


 वाराणसी: विशेष न्यायालय के न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) शैलेंद्र सिंह की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज अनैतिक देह व्यापार के मामले में जिला जौनपुर निवासी अभियुक्तगण चेतन साहू, कलीम व मोहम्मद जामी को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता राजेंद्र प्रताप सिंह, विनय कुमार जायसवाल व सहयोगी अधिवक्ता दीपदर्शन प्रसाद ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रभारी निरीक्षक थाना सिगरा मनोज कुमार मिश्र ने प्राथमिकी दर्ज करायी कि 4 अगस्त 2024 को मुखबिर द्वारा सूचना मिलीं की मलदहिया स्थित होटल हिन्दुस्तान इंटरनेशनल के पीछे होटल रंजित एवं रेस्टोरेंट में वैश्यावृत्ति हो रही है। हमराही पुलिस बल एवं मुखबिर के साथ उक्त स्थान पर पहुंचकर मौके पर उपस्थित सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के निर्देशन में हमराही पुलिस बल के साथ होटल रंजीत एण्ड रेस्टोरेंट में छापेमारी किया तथा होटल के रिसेप्सन पर मौजूद आगंतुक रजिस्टर को चेक किया तो उसमें किसी की भी आने वाले व्यक्ति का अंकन उक्त तिथि को नहीं पाया गया। होटल के प्रथम तल व द्वितीय तल के विभिन्न कमरों को मौजूद पुलिस बल के साथ कमरों को खुलवाया तो कमरों में पुरुष तथा महिला नग्न अवस्था / आपत्तिजनक अवस्था में मौजूद थे जिन्हे वलिहाज पर्दा कपडे पहनने का मौका दिया गया, एकाएक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किये कि मौजूद पुलिस बल की मदद से 07 नफर पुरुषों को मौके पर ही पकड़ लिया गया तथा 10 नफर महिलाएं को महिला पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया।

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