✍️✍️ नाबालिक संग दुष्कर्म के मामले में जमानत मंजूर

 

वाराणसी: विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश अजय कुमार तृतीय की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज अन्तर्गत धारा 376 (झ) 504, 506 (2) भा.द.स व 3(ख)/4 पॉक्सो एक्ट में साहित्यनाका थाना रामनगर निवासी अभियुक्त राहुल गुप्ता पुत्र विजय कुमार गुप्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्रीकान्त प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना रामनगर में तहरीर दी कि दिनांक 02/04/18 को रात्रि के समय राहुल घर में घुसकर वादी के नाबालिक पुत्री से अश्लील हरकते करने लगा, पुत्री के चिल्लाने पर उसका मुंह दबा दिया, इतने में वादी के पुत्र की नीद खुल गई,जो जमीन पर सोया था, वह भी हरकत को देखकर चिल्लाने लगा, इतने में अभियुक्त घर से भागते समय दोनो को धमकी भी दिया, घर से भागते समय कुछ लोगो ने भी देखा। वादी जब दुसरे दिन 03/04/18 को सुबह साहपुर शादी से पत्नि के साथ घर आया तो सारी बातें पुत्र और पुत्री द्वारा बताया गया।

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