✍️✍️ ट्रैक्टर व केबिल चोरी के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत

 

वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम की अदालत ने ट्रेक्टर ट्राली पर लदे तीन ड्रम ए.बी.सी.केबिल चोरी के मामले आरोपी ग्राम द्वारकापुर ,थाना औराई जनपद भदोही निवासी विशाल विश्वकर्मा को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता सगीर अहमद एवं सहयोगी अधिवक्ता आशीष कुमार तिवारी ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी सुनील कुमार, ट्रैक्टर नं० यू०पी० 65 बी०सी० 1090 जो उसकी बहन के ससुर स्वः कान्ता पटेल के नाम पर है, को लेकर भाड़े पर चलाता है। दिनांक 4/5-08-2024 को रात्रि में वादी के निवास स्थान बीरभानपुर राजातालाब, वाराणसी से किसी अज्ञात चोर द्वारा ट्रैक्टर व ट्राली में लदे केबल ३ ड्रम ए.बी.सी. केबल को चोरी कर लिया जिसकी कीमत 15-15 लाख रूपये है। वादी द्वारा खोजबीन करने पर भी उसका ट्रैक्टर व केबल नहीं मिला।

👉 अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि पुलिस ने उसे गलत ढंग से आरोपित कर अभियुक्त बना दिया है जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्राथमिकी अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। वास्तविकता यह है कि अभियुक्त को उसके घर द्वारकापुर से रात्रि लगभग 1.00 बजे पुलिस बिना कोई कारण बताये उसी के मैजिक में बैठाकर जबरदस्ती उठा ले गयी और उक्त कथित चोरी के तार की फर्जी बरामदगी दिखाकर उक्त मुकदमे में उसका चालान कर दिया गया। उसके पास से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

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