✍️✍️ अनैच्छिक हत्या व लूट के मामले में आरोपीगण दोषमुक्त
वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय \द्रुतगामी (14 वा वित्त आयोग) के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने थाना आदमपुर में दर्ज अनैच्छिक हत्या,लूट व मारपीट के मामले में आरोपीगण सोनू उर्फ मो रफउत, फैजू उर्फ सीबू व रियाज उर्फ लम्बू निवासिगण जलालीपुर, थाना जैतपुरा को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
""अभियुक्त सोनू उर्फ मो रफउत की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अजीत यादव दिनांक 20.11.2022 को भोर में अपने घर जा रहा था तभी देखा कि तीन चार अज्ञात व्यक्ति धनेसरा चौराहे के पास M2M बैटरी के दुकान के सामने एक अज्ञात व्यक्ति को मार पीट रहे थे। वह व्यक्ति (अज्ञात) वही गिर कर बेहोश हो गया। दि. 21.11.2022 को उसे पता चला कि वह अज्ञात व्यक्ति जिसको चोट लगा था, वह कबीर चौरा हास्पिटल में एडमिट है, वह हिम्मत करके सूचना दिया । जिसपर थाना आदमपुर में अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ।
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