✍️✍️ लूट,धोखाधड़ी व आपराधिक न्यास भांग का मामला, अभियुक्तगण की जमानत मंजूर

 


वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने थाना चोलापुर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 246/2024 अंतर्गत धारा 317(2), 316(2), 318(4), 309(4) बीएनएस में अभियुक्तगण लक्ष्मण सोनी व अनिल कुमार सोनी उर्फ बच्चा निवासीगण कोनार थाना फूलपुर जिला प्रयागराज को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, मो सुलेमान खान व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा""

 👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा लालमणि देवी द्वारा एक तहरीर थानाध्यक्ष चोलापुर को दिया कि दिनांक 24-07-2024 को शाम के समय दो अज्ञात व्यक्ति हमारे मकान पर आए और किराये के लिए मकान मांगने लगे तो उसने आधार मांगा, सुबह देने की बात कहकर चले गए और दिनांक 25-07-2024 को सुबह लगभग 11 बजे आकर कमरा खुलवाए। अपना कुछ सामान झोले में लाए थे। उसके द्वारा फिर से आधार मांगने पर बोले कि पूजा कर लेते हैं तो देते हैं। इसके बाद उसके मंगलसूत्र का डिजाइन देखने के लिए मांगे हाथ में लेते ही कुंडी पर से तोड़ दिए, फिर बोहनी के नाम पर कुछ पैसे मांगने के लिए ऊपर भेज दिए। वह पैसा लेकर आई तो वह सब गायब थे। उसके पड़ोस की एक महिला का चेन भी लेकर जा चुके थे।

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