✍️✍️ पूर्व पार्षद बेलाल अहमद गुण्डा एक्ट से दोषमुक्त
वाराणसी: दोषीपुरा वार्ड के चार बार से पार्षद रहे समाजवादी पार्टी के नेता बेलाल अहमद को थाना जैतपुरा से गुण्डा अधिनियम में नोटिस जारी किया गया था, सभासद ने 2021 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध सोसल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी व विडियो पोस्ट किया था। जिस पर भाजपा नेताओं ने सभासद के विरुद्ध थाना जैतपुरा वाराणसी में मुकदमा भी दर्ज कराया था और सभासद उपरोक्त में जेल भी गये थे। जमानत बाद थाना जैतपुरा की पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट की कार्यवाही किया गया, जिसमे सभासद के विरुद्ध 6 गंभीर धाराओं व मामलों में मुकदमा होने का हवाला दिया गया।
""अभियुक्त की ओर से पैरवी राजेश गुप्ता एडवोकेट ने किया""
👉 मामले की सुनवाई अपर जिलाधिकारी ( वित्त एवं राजस्व), वाराणसी वन्दिता श्रीवास्तव द्वारा किया गया तथा आदेश पारित किया गया जिसमें पार्षद के विरुद्ध जारी गुण्डा एक्ट की नोटिस दिनांकित 13.10.2021 को निरस्त किया गया तथा अभियुक्त बेलाल को आदेशित किया गया कि वह 15-15 दिनों के अन्तराल पर 6 माह तक प्रभारी निरीक्षक थाना जैतपुरा, वाराणसी के यहाँ उपस्थिति दर्ज करायें।
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