✍️✍️ 7/25 ARMS ACT का मामला, अभियुक्त की जमानत मंजूर


वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने थाना चोलापुर में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में महेंद्र यादव पुत्र स्व० देवराज यादव निवासी ग्राम चमरूपुर थाना-सिंधोरा, जिला-वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता राजेंद्र प्रताप सिंह,विनय कुमार जायसवाल व सहयोगी अधिवक्ता दीप दर्शन प्रसाद,सरिता जायसवाल ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा उप निरीक्षक राम प्रकाश वर्मा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 06.09.2024 को वह साथी पुलिस बल के साथ मु०अ०सं० 295/2024 की विवेचना में वादी मुकदमा महेन्द्र यादव के घर पहुँचे जहाँ वादी मुकदमा से घटना के संबंध में पूछताछ व जानकारी करना चाहा तो वादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि उसने कर्ज में होने के कारण 45000/- रूपये की छिनैती की झूठी सूचना पुलिस को दिया था, बल्कि उसने अपना पैसा घर में सुरक्षित रखा है। इस पर पुलिस बल द्वारा जामा तलाशी लेने पर उसने आलमारी खोलकर एक नीले रंग का कागज का डिब्बा निकाला जिसमें से 45000/- रूपए बरामद किये गये। उसी नीले रंग के कागज के डिब्बे के अंदर से एक अदद कारतूस जिंदा 380 बोर निकाल कर दिया गया। कारतूस रखने के संबंध में वह कोई अधिकार पत्र नहीं दिखा सका तथा कडाई से कारतूस के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि उसे यह कारतूस उसके रिश्तेदार गोपाल यादव ने सुरक्षित रखने के लिए दिया है।

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