✍️✍️ इंस्पेक्टर पति के ऊपर मुकदमा दर्ज़
वाराणसी: थाना सारनाथ क्षेत्र की पीड़ित महिला ने दिनांक-02.08.2024 को जनसुनवाई के दौरान पुलिस आयुक्त वाराणसी के समक्ष स्वंय उपस्थित होकर एक किता शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें मुख्य रूप से अंकित था कि आवेदिका का पति पुलिस विभाग में कार्यरत है और किसी गैर महिला के साथ अवैध सम्बन्ध है, अपने परिवार तथा बच्चों के भरण-पोषण का खर्च वहन नही करता ,आवेदिका के साथ मार-पीट कर गाली गलौज करता है आदि गम्भीर प्रकृति के कतिपय तथ्य/आरोप अंकित करते हुए पति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये जाने का अनुरोध किया था।
👉 बता दें कि वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनूप श्रीवास्तव व अधिवक्ता गौरव रघुवंशी के जरिए दिनांक-08.08.2024 को आवेदिका अधोहस्ताक्षरी कार्यालय उपस्थित होकर अपने पति से क्षुब्ध होकर गमगीन भाव से अपने पति के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किये जाने हेतु पुनः अनुरोध किया, जिसपर अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध कमिश्नेट वाराणसी ममता रानी के निर्देश पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य/ आरोप के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कृत कार्रवाई की आख्या तीन दिवस में अधोहस्ताक्षरी प्रेषित करने का आदेश दिया था। जिस पर थाना सारनाथ में एफआईआर संख्या 363 सन 2024 अंतर्गत धारा 498A 504 506 494 भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया गया। बता दे की उक्त एफआईआर इंस्पेक्टर शशिकांत यादव पर नामजद दर्ज हुआ।
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