✍️✍️ उ० प्र० राज्य वगैरह के खिलाफ़ निगरानी याचिका खारिज


वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने वादी विजय कुमार जायसवाल की ओर से दाखिल निगरानी याचिका विजय कुमार जायसवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वगैरह को निरस्त कर दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पांडेय व अनुराग सिंह ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार निगरानीकर्ता/प्रार्थी विजय कुमार जायसवाल द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156 (3) सी०आर०पी०सी विद्वाना अवर न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रेम सिंह ने प्रार्थी का परिचय हनी बोहरा व रीतिका पत्नी हनी वोहरा से करवाया। दोनो ने प्रार्थी से कहा कि रामकुमार शास्त्री के पास बालू के जनन का पट्टा शासनादेश स्वीकृत है। बिजनेस पार्टनर बनने के लिए कहा। हनी एव रितिका ने प्रार्थी से बताया की ये लोग प्रत्यक्ष रूप से रामकुमार शास्त्री के साथ एग्रीमेंट कर बिजनेस नही कर सकते। इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रार्थी विजय कुमार जायसवाल से एग्रीमेंट करवा कर अपनी धनराशि लगाएंगे प्रेम सिंह ने भी प्रार्थी विजय कुमार जायसवाल से कहा कि तुम केवल मोहरा रहोगे सारा पैसा हनी बोहरा व रितिका का अप्रत्यक्ष रूप से लगेगा जिसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होगी प्रार्थी ने हनि बोहरा व रितिका के कहने पर राजकुमार शास्त्री के साथ एग्रीमेंट किया उसके बाद हनी वोहरा ने प्रार्थी को एक करोड़ 20 लाख रुपए और रितिक वोहरा ने प्रार्थी को 6 लाख रुपए फाइनेंस के रूप में दिया । प्रेम सिंह ने इस काम को करवाने में प्रार्थी से 9 लाख 95000 लिया राजकुमार शास्त्री जून 2021 में बिजनेस बंद करके भाग गए। दिनांक 4.8.2020 को हनी बोहरा व रितिका बोहरा और प्रेम सिंह ने प्रार्थी से अप्रत्यक्ष रूप से राजकुमार शास्त्री से बिजनेस एग्रीमेंट करवाया प्रार्थी द्वारा समस्त व्यवहार हनी बोहरा व रितिक बोहरा से दिनांक 27.7 2020 के पश्चात धोखे व कपट से किए गए हैं दिनांक 16. 1 .2022 से हनि बोहरा व रितिका और प्रेम सिंह मिलकर प्रार्थी से 3 करोड़ 20 लाख रुपए उद्यापन कर मांग रहे हैं। यह लोग प्रार्थी को फोन पर व्हाट्सएप पर भी धमकी दे रहे हैं दिनांक 29 8 2023 को समय 10:30 पर एक अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के निवास पर आकर प्रार्थी से मिला और कहने लगा विजय कुमार जायसवाल आज से साठ दिन के भीतर हनी बोहरा व रीतिका वोहरा और प्रेम सिंह को तीन करोड़ बीस लाख रूपए दे दो । यदि तुमने हनी बोहरा रितिका बोहरा और प्रेम सिंह को साठ दिन में 3 करोड़ 20 लाख रुपए नहीं दिया तो तुमको धारा 376 व 377 के मुकदमे में फंसा कर आजीवन कारावास की सजा करवा देंगे, फिर तुम जिंदगी भर जेल में रहोगे हनी व रितिका और प्रेम सिंह एक साथ मिलकर प्रार्थी को आजीवन कारावास से दंडनीय अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन कर रहे हैं। प्रार्थी द्वारा दिनांक 30. 8. 2023 को प्रभारी निरीक्षक थाना जैतपुरा पुलिस कमिश्नर वाराणसी को मौखिक व लिखित सूचना दी गई कोई कार्यवाही नहीं हुई दिनांक 30.8.2023 को रजिस्टर डाक द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना जैतपुरा पुलिस कमिश्नर वाराणसी को सूचना दी गई कोई कार्रवाई नहीं हुई

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