वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर व्यपहरण कर शादी का दबाव डालने के एक मामले में अभियुक्त टिंकू पुत्र स्व जितेंद्र कुमार निवासी ग्राम चंदापुर पोस्ट उदयपुर थाना चोलापुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने पक्ष रखा""
👉 प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना शिवपुर में तहरीर दी की उसकी पुत्री अपनी मां के साथ ननिहाल गई थी। उसकी पुत्री नाबालिक को टिंकू बहला फुसलाकर कहीं लेकर चला गया। उसने अपनी पुत्री के बारे में काफी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चला टिंकू भी अपने घर पर मौजूद नहीं है।
