✍️✍️ मारपीट व बलवा के मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर
वाराणसी:विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश रजत वर्मा की अदालत ने दीपक राजभर पुत्र विश्राम राजभर निवासी कछवा जनपद मिर्जापुर की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र मोहन मिश्र, आलोक पाठक व पूनम मिश्रा ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 20/05/20 को दोपहर में कुछ लड़के गाय चराने गए थे,उस समय संग्राम राजभर के आम तोड़ने को लेकर कुछ विवाद व कहा सुनी हो गई थी जिसको आपस में सुलझा दिया गया था लेकिन शाम को 15 से 20 की संख्या में एकत्रित होकर लाठी और सरिया से लैस होकर एक राय होकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर वादी मुकदमा की मां जिउता देवी को मारने की नीयत से लाठी डंडे व सरिया से प्रहार करके गंभीर रूप से घायल कर बेहोश कर दिया।वादी मुकदमा के ही गांव के सौरभ सिंह को भी मारपीट कर बेहोश कर दिया गांव में जो भी मिला उसे दौड़ा-दौड़कर मारे।
Comments
Post a Comment