""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता अजय गेठे ने पक्ष रखा""
VARANASI: विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश अजय कुमार तृतीय की अदालत ने थाना लालपुर/ पांडेयपुर में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में बाल अपचारी के संरक्षिका माता द्वारा 75-75 हजार रुपए का व्यक्तिगत बंध पत्र व सामान धनराशि के दो प्रतिभु संबंधित बोर्ड की संतुष्टि तथा निम्न शर्तों के अंडरटेकिंग दाखिल करने पर किशोर अपचारी को उसके संरक्षक पिता के संरक्षण में अवमुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि संरक्षिका माता किशोर अपचारी को किसी अपराधी के संसर्ग/साहचर्य में आने से रोकेगी तथा किसी भी प्रकार की नैतिक,शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक क्षति कारित कर सकने वाले परिस्थितियों से पृथक रखेगी व किशोर अपचारी के नैतिक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक विकास का पूर्ण ध्यान रखेगी।
