✍️✍️ नोएडा में जमीन दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी व कुटरचित कर 93 लाख रूपए लेने का मामला, अग्रिम जमानत अर्जी हुई खारिज

 


वाराणसी : विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि.) के न्यायाधीश सपना शुक्ला की अदालत ने थाना लंका में दर्ज धोखाधड़ी व कूटरचित कर 93 लाख रुपए लेने के एक मामले में अभियुक्त राजीव कुमार पुत्र कमला प्रसाद साईं धाम अपार्टमेंट, भदऊ चुंगी थाना आदमपुर निवासी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

""अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध वादी के  अधिवक्ता  श्रीकांत  प्रजापति  व  संजय  कुमार  विश्वकर्मा  ने किया""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी प्रमोद कुमार जायसवाल द्वारा पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके पूर्व परिचित राजीव कुमार का ऑफिस उमंग सिटी 2 जो नियर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एण्ड फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेस वे तथा ऑफिस बी 23 ए सेक्टर 62 नोएडा नियर फोरटीस्ट हॉस्पिटल एण्ड सेक्टर 62 नोएडा मेट्रो स्टेशन में स्थित से है वादी ने जमीन लेने की बात की । राजीव कुमार द्वारा 93,00,00/ रू में वादी को जमीन देने की बात हुई । 53,00,000/ रू दिया व 40,00,000/ रू नकद दिया । इसी बीच राजीव कुमार द्वारा वादी को नोएडा स्थित ऑफिस में ले जाकर साविर्क जैन,मनीष कुमार भाटी,जय किशन,सूरज चौरसिया, अभय चौरसिया ,मंजू चौरसिया, आकाश चौरसिया , संजय कुमार अल्फिया मकसूद होलेस्कर, अनिल विशनोई एवं निखिल पालीवाल से मिलवाया। साथ में राजीव कुमार की पत्नी नीतू भी मौजूद थी। उक्त सभी लोगों द्वारा बोलो गया कि पेमेंट होने के पश्चात रजिस्ट्री हो जाएगी । वादी ने उक्त लोगों पर विश्वास कर अपनी पूरी पूंजी लगा दिया लेकिन उसके नाम रजिस्ट्री नहीं कराया गया वादी राजीव कुमार से मिला तथा कहा कि यदि रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है तो उसका पैसा वापस कर दे लेकिन राजीव कुमार द्वारा कुछ दिन बाद वादी को वादी के नाम से एक कूटरचित खतौनी दिया। जिसपर वादी का नाम व पता अंकित था । बाद में जब राजीव कुमार द्वारा दिए गए खतौनी को नेट पर चेक किया गया तो पता चला कि दिया हुआ खतौनी फर्जी है जिसकी जानकारी वादी ने राजीव कुमार को दिया तो उसके द्वारा बोला गया कि अभी खतौनी नेट पर नहीं चढ़ा है वादी ने कहा कि उसका सारा पैसा वापस कर दो अब जमीन नहीं लेनी है इस बात पर राजीव कुमार नाराज हो गया और वादी को गाली गलौज देते हुए दोबारा रुपए मांगने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भगा दिया वादी की पत्नी दिनांक 03.05.2024 को समय लगभग 12:30 बजे गौरव गुप्ता व पवन गुप्ता को लेकर राजीव कुमार के साइन धाम अपार्टमेंट मऊ चुंगी गई और दिए रुपए की मांग करने लगी जिस पर राजीव कुमार ने वादी की पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का देकर भगा दिया राजीव कुमार उमंग सिटी 2 के कर्मचारियों द्वारा षड्यंत्र कर धोखाधड़ी से कुल 93,00,000/रु हड़प कर कूटरचित तरीके से खतौनी तैयार कर वादी को दे दिया गया।

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