✍️✍️ कांग्रेस नेता समेत चार दोषमुक्त,हत्या का मामला
"" अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अनुज यादव, अशोक यादव व नरेश यादव ने पक्ष रखा ""
👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार सारनाथ निवासी नन्दु सोनकर ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 24 जुलाई 2004 को सुबह उसका भाई अपनी जमीन पर बाजरे की छिटाई कर रहा था। उसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर कांग्रेस नेता गुड्डू पांडेय उर्फ गिरीश पांडेय, सतीश चन्द्र पांडेय, पप्पू यादव, राजन मिश्रा उर्फ नवीन मिश्रा व हरिश्याम मिश्र के साथ लाठी डंडा व लाइसेंसी रिवाल्वर लेकर उसके खेत पर चल आये और लाठी डंडा से उसके भाई केदार सोनकर, मां मुन्नी देवी, पिता चमरू सोनकर को जाती सूचक शब्द से गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से मारने-पीटने लगे। इस दौरान गुड्डू पांडेय ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से उसके भाई केदार को जान से मारने की नियत से दो फायर किया। संयोग से उसके भाई केदार को न लग कर गोली मिश्रा के गले में लग गयी। गोली की आवाज़ सुनकर वहा अफरा-तफरी मच गई। इस बीच जब ग्रामीण जुटने लगे तो सभी हमलावर जान की धमकी देतें हुए भाग गये। इस मामले में एक आरोपित हरिश्याम मिश्र की मौत हो जाने के चलते उसके खिलाफ़ सुनवाई समाप्त हो गयी।
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