✍️✍️ बुलानाला: जनता दांत घर के शटर का ताला तोड़कर चोरी का मामला, दो अभियुक्तों की अग्रिम जमानत मंजूर

 


वाराणसी: विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की न्यायाधीश सपना शुक्ला की अदालत ने थाना कोतवाली वाराणसी में दर्ज जनता दांत घर के शटर का ताला तोड़कर चोरी करने के एक मामले में अभियुक्तगण अनंत अग्रवाल व हरे कृष्ण अग्रवाल पुत्रगण पुरषोत्तम दास अग्रवाल निवासी बुलानाला थाना कोतवाली वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

"" बचाव  पक्ष  की  ओर  से  अदालत  में  वरिष्ठ  अधिवक्ता  अजय  गेठे  ने  पक्ष  रखा ""

👉 प्रकरण के अनुसार प्रार्थी विजय गुप्ता ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वाराणसी के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा-175(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया कि उसके पिता के नाम से मकान नं-के 61/158-160 राजदेवी कटरा, ए.पी. मेडिको, मुहल्ला बुलानाला थाना कोतवाली वाराणसी में दो दुकान स्थित है, जिसमें वह अपने पिता के साथ आयुर्वेदिक दंतमंजन का जनता दात घर के नाम से वर्ष 1958 से लगातार व्यापार करता चला आ रहा है। जिसका किराया अब तक जमा है। विपक्षीगण अनन्त अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, हरे कृष्ण अग्रवाल, पुरुषोत्तम एवं श्रीमती मीरा अग्रवाल प्रार्थी के दुकान को गाली गुप्ता देकर खाली करने की धमकी देने लगे तो प्रार्थी ने न्यायालय सिविल जज जू०डि० कक्ष संख्या-4 वाराणसी में मुकदमा नं0-690/2016 गोपाल जी बनाम अनन्त अग्रवाल वगैरह दाखिल कर स्थगन आदेश प्राप्त किया। उक्त स्थगन आदेश के बावजूद भी विपक्षीगण अपने साथी प्रभाकर मोहन छिब्बर व अश्वनी अग्रवाल के साथ मिलकर जब प्रार्थी दिनांक-17.06.24 को अपनी दुकान बन्द कर अपने बीमार पिता की दवा लेने गया तो दुकान में रखा पांच लाख रूपये नकद व दस लाख रूपये का सामान दुकान के शटर का ताला तोड़कर लूट / डकैती कर लिया। जब दिनांक-18.06.24 को प्रार्थी दुकान खोला तो घटना की जानकारी हुई। आसपास के लोगो से पूछा तो सभी लोगो ने विपक्षीगण का नाम बताया। प्रार्थी ने विपक्षीगण से लूट के सामान के बारे में पूछा तो विपक्षीगण ने प्रार्थी को मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए धमकी दिया कि दुकान छोड़कर भाग जाओ नही गायब करवा कर जान से मरवा देंगे। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय के आदेश से विपक्षीगण पुरूषोत्तम अग्रवाल, श्रीमती मीरा अग्रवाल, अनन्त अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, हरे कृष्ण अग्रवाल, प्रभाकर मोहन छिब्बर व अश्वनी अग्रवाल के विरूद्ध थाना कोतवाली जिला वाराणसी में मु0अ0सं0-104/24 दर्ज किया गया।

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