✍️✍️ बलात्कार के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्रुतगामी प्रथम के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना शिवपुर में दर्ज बलात्कार के मामले में आरोपी चंद्रभूषण सिंह उर्फ प्रभुजी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध पीड़िता के अधिवक्ता गौरव सिंह व रजनीश सिंह ने किया""
👉 अभियोजन के अनुसार थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी में पीड़िता की ओर से तहरीर दिया गया कि प्रार्थनी के पति विकास कुमार चन्द्रभूषण सिह उर्फ प्रभुजी नामक बाबाजी को पूजते थे जो कि समय समय पर अपना आश्रम व स्थान बदलते रहते है। प्रार्थनी को उसके पति उनके आश्रम पर मिलवाया जहाँ बाबाजी (प्रभूजी) प्रवचन व उपदेश दे रहे थे। वह भगवान में आस्था रखने वाली महिला है। जिस वजह से बाबाजी (प्रभूजी) के प्रवचन में आने-जाने लगी। बाबाजी द्वारा प्रार्थीनी व उसके पति को आश्रम में ही एक कमरा दिलवा दिया। अगस्त 2022 में प्रभूजी ने धोखे से प्रसाद में नशीला पदार्थ मिलाकर प्रार्थीनी को धोखे से खिला दिया जहां प्रार्थीनी अर्धचेतन हो गयी। जिसका लाभ उठाते हुए चन्द्रभूषण सिंह उर्फ प्रभूजी ने प्रार्थीनी के साथ बलात्कार किया। प्रार्थीनी अर्धचेतन होने के कारण चन्द्रभूषण सिंह उर्फ प्रभूजी का विरोध नहीं कर पाई। जब प्रार्थीनी कुछ चेतना में आई तब चन्द्रभूषण सिंह उर्फ प्रभूजी ने प्रार्थीनी को धमकी दिया की यदि, तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हे और तुम्हार बच्चे और पति को जान से मरवा देंगे।
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