✍️✍️ दहेज प्रताड़ना के मामले में सास व देवर को मिली अग्रिम जमानत
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव , आनंद तिवारी पंकज व नरेश यादव ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज की मांग को लेकर आएदिन मारते-पीटते व प्रताड़ित करते है। जिसमें उसकी सास मंजू देवी दहेज न लाने पर उसे दिनभर गालियां देती है और उसके साथ मारपीट करती रहती है। इस दौरान घटना वाले दिन उसके देवर अजय यादव ने रात 9 बजे से लेकर भोर में 4 बजे तक उसे गालियां दी और जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट किया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि वादिनी के मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी चोट या किसी भी धारदार हथियार का उपयोग होने की बात नहीं कही गई है। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि वादिनी को सर दर्द की समस्या है। वादिनी शादी के बाद से आरोपितों से अलग रहती है और उसका खाना पीना भी अलग बनता है। ऐसे में उसे प्रताड़ित किए जाने का कथन पूर्णतया कपोलकल्पित है। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपितों को अग्रिम जमानत दे दी।
Comments
Post a Comment