वाराणसी: विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज एससी/एसटी एक्ट एवं मारपीट के मामले में 6 छात्र नेताओं की जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दो व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शशिकांत दुबे व सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ पांडेय,अंकित दुबे, आकाश पांडेय,अजीत सिंह ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा अभिषेक भारतीय ने थाना सिगरा में तहरीर दी कि वह बी०ए० तृतीय वर्ष का छात्र है और आचार्य नरेन्द्र देव छात्रावास में रहता है। सायं 06:30 बजे जब वह छात्रावास से बाहर जा रहा था तभी फातमान रोड के समीप कुछ छात्र उस पर जानलेवा हमला किये जिसकी पहचान शिवम तिवारी, विराट मिश्रा, राहुल कुमार, आयुष सिंह, उज्जवल सिंह और अनुराग राय, रिशु दूबे और अन्य दस छात्र थे। पिछले कुछ दिनों से शिवम तिवारी और विराट मिश्रा उसकी जाति को लेकर उसे लगातार परेशान करना और खटिक, चमार, मंग्गी, पासी आदि कहकर चिढ़ाते रहते और जब उसने विरोध किया तो उसे बहुत बेहरमी से मारा और जान से मारने की धमकी दी और जाते-जाते कहा अगर एफ०आई०आर० करोगे तो कल और मारेंगे।
