✍️✍️ प्राणघातक हमले के मामले में आरोपी की जमानत ख़ारिज


वाराणसी:  अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने प्राणघातक हमले के थाना लालपुर-पांडेयपुर के एक मामले में करौदी, थाना चितईपुर निवासी आरोपी अभिषेक यादव की जमानत ख़ारिज कर दी। अदालत ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया है। गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बगैर अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

""अदालत में जमानत अर्ज़ी का विरोध वादिनी की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी व उनके सहयोगी अधिवक्ता अमित द्विवेदी और शादाब अहमद ने किया""

प्रकरण के मुताबिक़ 15 सितम्बर 2024 समय करीब 09.30-10.00 बजे सुबह के बीच रोशनी कुशल जायसवाल तथा उनके पति कुशल जायसवाल लगभग 20 अज्ञात लोगों के साथ एक राय होकर एकाएक उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसके पति राजेश कुमार को आवाज देकर बुलाकर बिना कुछ बताये लात-घूसों से मारने पीटने लगे। हल्ला सुनकर वह और उसका पुत्र अनिरूद्ध कुमार व पुत्री वैष्णवी बचाने के लिए आये तो उसने देखा कि उसके पति को जमीन पर गिराकर जान से मारने की नियत से लात-घूसो से कूद कूद कर नाक, सिर, पेट व नाजुक हिस्सों पर मार रहे थे। जिससे उसके पति के नाक से खून निकलने लगा और वह मौके पर बेहोश हो गये। इसी बीच अन्य लोगों ने उसका बाल पकंड़कर जमीन पर गिरा दिया और लात-घूसो से मारा। उसके पुत्र व पुत्री को भी लोगों ने मारा पीटा। पति राजेश को 112 की पुलिस द्वारा थाने ले जाया गया। 

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