✍️✍️ लूट के मामले में किशोर की जमानत मंजूर
""बचाव पक्ष किशोर x की ओर से फौजदारी अधिवक्ता इन्द्रजीत पटेल व धीरज पटेल ने पक्ष रखा""
वाराणसी: किशोर न्याय बोर्ड बड़ालालपुर चांदमारी वाराणसी के प्रभारी प्रधान मजिस्ट्रेट राजीव मुकुल पांडेय व सदस्य की उपस्थिति में थाना शिवपुर जनपद वाराणसी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 316/24 अंतर्गत धारा 309(4), 317(2) बीएनएस में अपचारी किशोर x जरिए संरक्षिका माता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए, किशोर x के संरक्षक के द्वारा 50000 रुपए की दो प्रतिभूति व सामान धनराशि के निजी बंधपत्र इस शर्त का उल्लेख करते हुए की जमानत पर रिहा होने के पश्चात किशोर को अपनी संरक्षकता में रखेगा तथा किसी अविधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होने देगा एवं नियत तिथियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराते रहेगा,किशोर को उसके संरक्षिका के सुपुर्दगी में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
Comments
Post a Comment