✍️✍️ घर मे घुसकर मारपीट करने के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडे की अदालत ने थाना राजातालाब में दर्ज घर मे घुसकर मारपीट करने के मामले में अभियुक्तगण भोलेनाथ वर्मा व राजू वर्मा पुत्रगण स्व० मनोहर वर्मा निवासी ग्राम कनकपुर महगंवा, थाना-राजातालाब, जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी जगन्दू ने थाने में तहरीर दिया कि दिनांक 07-12-2021 को समय करीब 6:20 बजे शाम को पुरानी रंजिश को लेकर उसके पड़ोसी भोलेनाथ वर्मा, राजू वर्मा, अवनीश उर्फ बऊ वर्मा, सूरज वर्मा, लवकुश वर्मा, अनुज वर्मा, श्रेयांश वर्मा, अरून वर्मा सुन्दर वर्मा, लोलारख वर्मा, अभय वर्मा, काशी वर्मा, प्रिंस वर्मा, लवकुश वर्मा व कन्नैया लाल वर्मा एक राय होकर गाली-गुप्ता देते हुए घर में घुसकर मारने-पीटने लगे और बादी का टीन शेड टोड़ दिए शोर मचाने पर गांव के लोगों ने देखा और बीच-बचाव किये विपक्षीगण जाते समय जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये जिससे उसके सिर में चोट आयी है।
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