✍️✍️ 6 ड्रम केबल चोरी के मामले में मिली जमानत


वाराणसी: सरकारी कार्य के लिए रखे छह ड्रम केबल चोरी व बरामदगी के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। सिविल जज (सीनियर डिविजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट) युगल शंभू की अदालत ने आरोपित विनोद कुमार चौबे को 25-25 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। 

"" अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता स्वतंत्र सिंह ने पक्ष रखा ""

👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार करखियांव, फूलपुर निवासी चंदन कुमार सिंह ने लालपुर-पाण्डेयपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह अजय बिल्डर्स इंजिनियर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन (ओपीसी) प्रा. लि. में परियोजना प्रबंधक पद पर कार्यरत है। उसकी कम्पनी का कार्य काली माता मंदिर रोड पर 2 लेन एवं पाण्डेयपुर चौराहे से रिंग रोड तक 4 लेन में सड़क चौड़ीकरण, सुदृढीकरण, सीवर लाइन का कार्य, पेयजल आपूर्ति के पाइप लाइन डालने का कार्य एवं विद्युत ओमटहेड लाइन को भूमिगत करने का कार्य किया जा रहा है। जिसके लिए उसकी कम्पनी द्वारा बावन विघा के पास 36 ड्रम केबल के रखे गये थे। इस बीच दिपावली एवं छठ पूजा के समय उसके देखरेख करने वाले कर्मचारी अवकाश पर चले गये थे। इसी बीच अज्ञात चोरो द्वारा 6 ड्रम केबल चोरी कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस को 8 नवंबर 2024 को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग ग्राम एढ़े में स्थित काशीराम कालोनी के पास खाली पड़े मैदान में बिजली के केबल ड्रम को हाइड्रा (क्रेन) से एक डीसीएम वाहन पर लोड कर रहे है। ऐसा लगता है कि यह वही केबल के ड्रम है, जो बावन बिघा गोशाला के पास से चोरी हुई थी। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर डीसीएम वाहन पर ड्रम केबल को लोड कर रहे 6 व्यक्तियो को पकड़ लिया गया। जबकि 4 व्यक्ति अंधेरे का लाभ लेकर भाग निकले। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने अपना नाम चदन चौहान, अमित मिश्रा, अभिषेक सिंह, विनोद कुमार चौबे, शिवदास व राकेश कुमार गुप्ता बताया। उन्होंने बताया कि उक्त ड्रम केबल उनलोगों ने ही चुराई थी।

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