✍️✍️ चुराई हुई संपत्ति का अभ्यस्तः व्यापार करने का मामला, जमानत मंजूर


 वाराणसी: अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज चुराई हुई संपत्ति का अभ्यस्तः व्यापार करने के मामले में अभियुक्त सूरज जायसवाल उर्फ जावेद पुत्र सुरेंद्र कुमार निवासी सोनिया थाना सिगरा वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत  में  बचाव  पक्ष  की  ओर  से  अधिवक्ता  श्रीकांत  प्रजापति,  संजय  कुमार  विश्वकर्मा  व  विनोद  कुमार  यादव  ने  पक्ष  रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा परवेज अहमद ने थाना सिगरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि वादी का ई रिक्शा जिसका गाड़ी नम्बर UP 65 MT 7374 दिनांक 12/10/2024 को भोर में पिचास मोचन देत्रा बीर बाबा रोड से चोरी हो गया। बहुत तलाश किया पर नही मिला। दौरान विवेचना दिनांक 17- 10-2024 को उप निरीक्षक पंकज पांडेय द्वारा मुखबिर खास से सूचना पर पुलिसबल के साथ मालगोदाम रोड कैंट के पास से अभियुक्त व सहअभियुक्त आकाश खरवार को एक आटो स० UP 65 HT 0327 के साथ गिरफ्तार किया गया, पूँछताँछ में अभियुक्त ने मु०अ०सं० 321/2024 की घटना कारित करना स्वीकार किया तथा अभियुक्तगण की निशानदेही पर उपरोक्त ई रिक्शा को रेलवे लाइन के किनारे बाउंड्री की आड से बरामद किया गया तथा उक्त टोटो में बैटरी लगी हुई नही पायी गयी, जिसके संबंध में बाताय कि उक्त बैटरी को टोटो से निकालकर विकास अग्रहरी नामक व्यक्ति को दस हजार रुपये में बेंच दिया था। जिसका घर वे लोग नही जानते।

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