✍️✍️ लूट के नियत से फायरिंग के मामले में आरोपी की जमानत मंजूर


वाराणसी : प्रभारी सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने थाना रोहनिया में दर्ज लूट के नियत से फायरिंग करने के मामले में ग्राम बटेवर थाना रोहनिया निवासी गोलू यादव उर्फ सुदीप यादव की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

"" बचाव  पक्ष  की  ओर  से  अदालत  में  अधिवक्ता  श्रीकांत  प्रजापति  व  संजय  कुमार  विश्वकर्मा  ने  पक्ष  रखा ""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा गौरव कुमार दिनांक-08-08-2024 को अपनी गाड़ी टाटा 407 नंबर- यू० पी० 72 पी- 9751 गोदाम से डायपर लोडकर आदर्श ढाबा के पास सर्विस लेन पर गाड़ी खड़ी कर कण्डक्टर बृजेश कुमार के साथ गाड़ी के केबिन में खाना बना रहा था तभी शाम 8.00 बजे दो व्यक्ति अज्ञात उसकी गाड़ी के पास कट्टा लेकर आये और उसे धमकाते हुए पैसा जल्दी निकालने के लिये कहे, मना करने पर उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिये। वादी बायें तरफ झुककर अपनी जान बचाया तथा उसको धक्का देते हुए केबिन से निकलकर पीछे की तरफ भागा। उसके साथ ही उसका कण्डक्टर बृजेश भी दूसरे दरवाजे से निकलकर भागा। भागने के बाद उन लोगों द्वारा और भी फायर किये गये जिसके निशान गाड़ी के शीशे पर मौजूद हैं। बाद में वादी ने उन लोगों को बाइक से भागते हुए देखा तो उनके साथ दो लोग और अज्ञात दूसरी बाइक से भागते हुए दिखायी दिये। वादी का कोई नुकसान नहीं हुआ, न ही उसे कोई चोट है। उसकी गाड़ी के सामने का शीशा टूट गया है।

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