✍️✍️ गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्तगण को मिली जमानत


 वाराणसी: विशेष न्यायालय(भ्र.नि.अधि.) के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने थाना चौबेपुर में दर्ज गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्तगण राजकुमार व संजय निवासीगण ग्राम रमना चौबेपुर वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

 "" बचाव  पक्ष  की  ओर  से  वरिष्ठ  अधिवक्ता  अजय  गेठें  ने   पक्ष  रखा ""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा दिनेश कुमार द्वारा थाना चौबेपुर वाराणसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है की संजय, अजय, राजकुमार, मनोज उर्फ मन्नू , धन्नू उर्फ शिवकुमार, कैलाश, धीरेंद्र उर्फ बाबा, मल्लू तथा सोनू दिनांक 24/05/2024 को समय 6 बजे सांय भैंस कटवाने के लिए जा रहे थे। एक भैंस प्रार्थी के खेत में आ गई। प्रार्थी द्वारा मना करने पर विपक्षीगण आग बबूला हो गए और मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मेरे भाई उमेश कुमार व रमेश तथा बहन सीमा कुमारी को लाठी व राड से बुरी तरह मारे पीटे। जिससे भाई उमेश कुमार को विपक्षीगण द्वारा राड़ से सर पर मारने के कारण सर फट गया तथा गंभीर रूप से घायल हो गया और बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद भाई को थाना चौबेपुर ले गए। घटना के बाबत थाने को अवगत कराया। भाई पुलिस के साथ मेडिकल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नरपतपुर वाराणसी गया जहां डॉक्टर ने भाई की नाजुक हालत देखकर उसे बी एच यू ट्रामा सेन्टर के लिए रेफर कर दिया।

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