✍️✍️ दुकान का शटर तोड़कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला, जमानत मंजूर
वाराणसी: प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिखा यादव की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज दुकान का शटर तोड़कर चल-अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अभियुक्त विकास मेहरा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
"" बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभु नारायण यादव ने पक्ष रखा ""
👉 प्रकरण के अनुसार प्रार्थिनी का कथन है कि दिनांक 03.08.2013/04.08.2013 की रात में लगभग तीन बजे विपक्षी एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थिनी के दुकान का शटर तोड़ दिया गया व दुकान में रखे काफी सामान पचास हजार रुपए उठा कर ले गये और प्रार्थिनी की दुकान को गिरवा दिया गया। जब प्रार्थीनी द्वारा विपक्षी से इस सम्बन्ध में पूछा गया तो विपक्षी ने कहा कि यह दुकान निगम ने गिरवाई है। उसके द्वारा नही गिराई गयी है। जब प्रार्थिनी ने नगर निगम से प्रश्न उत्तर लिया तो नगर निगम द्वारा दुकान को तोड़े जाने से इन्कार किया। प्रार्थीनी का कहना है कि विपक्षी द्वारा अपने साथियों की मदद से उसकी दुकान को गिरा दिया गया है।
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