✍️✍️ अपहरण का मामला, आरोपी की जमानत मंजूर


"" बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गेठें ने पक्ष रखा ""

 वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना लालपुर/ पांडेयपुर में दर्ज अपहरण के एक मामले में अभियुक्त फैज पुत्र राजू उर्फ वसीम खान निवासी हुकूलगंज थाना लालपुर,पांडेयपुर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

👉 अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को झूठा फसाया गया है उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियोजन कथानक बिल्कुल गलत व निराधार है। वास्तविकता यह है कि वादिनी की लड़की अक्सर प्रार्थी/अभियुक्त के घर पर आती जाती रही है तथा उसके दोस्ताना सम्बन्ध थे जिसकी वजह से वह भी उसके घर आता जाता रहा है। वादिनी की लड़की प्रार्थी/अभियुक्त के साथ मेला देखने गयी थी और देर रात आयी जिसको लेकर उसकी मां से कहासुनी हुई थी जिसके कारण फर्जी कहानी बनाकर यह झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है।

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