✍️✍️ अवैध गैस रिफिलिंग के मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत स्वीकृत


 वाराणसी: विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना रामनगर में दर्ज आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत बृहद स्तर पर अवैध गैस रिफिलिंग के मामले में अभियुक्त शमशेर खान पुत्र अनवर खान निवासी मच्छरहट्टा वार्ड साहित्यनाका मोड थाना रामनगर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

"" बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा ""

👉 प्रकरण के अनुसार दिनांक 17.10.2024 को थाना रामनगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 15.10.2024 को समय 09:30 बजे मुखबिर के माध्यम से सूचना पर भीटी बाईपास रामनगर निकट उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के पास एक टीनशेट कमरे में वृहद स्तर पर अवैध गैस रिफिलिंग की जानकारी होने पर आकस्मिक निरीक्षण करते हुए संयुक्त टीम द्वारा छापा मारा गया,मौके पर उपस्थित शमशेर से पूंछतांछ करने पर बताया गया कि उनके द्वारा गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाता है परंतु छापा मिलने की जानकारी मिलते ही यह मौके से फरार हो गया। छापे के दौरान कमरे से तीन अदद घरेलू, गैस सिलेडर भरे हुए एक अदद छोटा इंडेन सिलेण्डर पांच अदद रिफिलर/बांसुरी एक अदद छोटा सिलंडर का रेगुलेटर दो अदद आटो रिफिलर यंत्र जिससे आटो में रिफिलिंग की जाती एक अदद डिजिटल कांटा एक गैस कनेक्सन पासबुक बरामद हुआ। उक्त अवैध रिफिलिंग के सबंध में आस पास के लोगों से पूछतांछ करने पर बताया कि शमशेर खान पुत्र अनवर खान द्वारा नियमित रूप से आटो वाहन एवं छोटे सिलंडरों में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाता है तथा उक्त शेड कमरे का मालिक कृण्ष कुमार है। मकान मालिक से पूंछतांछ करने पर उसने लिखित बयान दिया है कि उनकी जमीन / प्लाट उत्कर्ष फाइनेंस बैंक के पास भीटी बाइपास रामनगर में स्थित है। उक्त जमीन / प्लाट पर मैंने एक मकान पक्का किराये पर दे रखा है उसी के बगल में दो कमरे का करकट शेड बना है जिसमें एक कमरे में मैंने शमशेर खान को दुकान संचालन हेतु किराये पर दे रखा है। शमशेर खान द्वारा गैस चूल्हा रिपेयरिंग एवं आटो पार्टस की दुकान के नाम पर कमरा किराये पर लिया था। मुझे आज ही शमशेर खान के द्वारा अवैध गैस रिफिलिंग की जानकारी प्राप्त हुई जो मेरी जानकारी के अभाव वश हुआ है चूंकि शमशेर खान के उक्त कृत्य की मुझे भनक तक नहीं थी उनके द्वारा पिछले तीन माह से किराये का एक हजार रूपये प्रतिमाह भी मुझे नहीं दिया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि शमशेर खान द्वारा अतिरिक्त लाभ कमाये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा रियायती दरों पर उपलब्ध घरेलू गैस सिलंडरों की अवैध रूप से खरीद फरोक्त कर उनमें से रिफिलिंग यंत्र के माध्यम से गैस निकालकर अमानक श्रेणी के छोटे गैस सिलंडर एवं आटो में भरकर बेचा जा रहा है।

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