✍️✍️ एससी/एसटी एक्ट में मिली जमानत

 


वाराणसी: विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज एससी/एसटी एक्ट व मारपीट के मामले में अभियुक्त डब्लू यादव उर्फ संदीप यादव निवासी नई बस्ती पांडेयपुर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

"" बचाव  पक्ष  की  ओर  से  अधिवक्ता  शशिकांत  दुबे  व  सहयोगी   अधिवक्ता  आलोक  सौरभ  पांडेय, अंकित  दुबे  व  विकास  यादव  ने  पक्ष  रखा ""

👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा अजय कुमार द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को तहरीर प्रस्तुत किया गया कि वह डोम जाति का है। लेकिन टोटो चलाता है। दिनांक- 27/10/19 रात्री 8 बजे डब्लू यादव पुत्र अज्ञात, आकाश चौरसिया व दो आदमी अज्ञात वादी को बुलाये और डब्लू यादव कहा कि उनके घर का लैट्रीन जाम हो गया है चलो सफाई कर दो। वादी ने कहा कि वह सफाई का काम नहीं करता है, वह टोटो चलाता है और आज दिपावली का त्यौहार है यह काम संभव नहीं है इसी बात को बुरा मानकर डब्लू व आकाश आग बबूला हो गये और वादी को माँ बहन की गन्दी 2 गालिया देते हुये कहे कि शाले डोम जाति के हो तुम लैट्रीन साफ नहीं करोगे तो कोन करेगा और जबरजस्ती बांह पकड़ कर अपने साथ ले जाने लगे। वादी द्वारा इन्कार किये जाने पर वही पर लात घूसों से मारने पिटने लगे तो किसी ने 100 नं० पर फोन किया तो पुलिस आ गयी। उन लोगों ने कहा कि मेडिकल करा कर आओ तो एफआईआर अंकित होगा। झगड़ा की बात सून कर बादी की माँ आ गयी तो उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये ढकेल दिये जिससे उन्हे भी चोटें आयी है जाते-2 धमकी और गंदी गाली दिए कि पुलिस के पास गये तो जिन्दा नहीं बचोगे।

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