✍️✍️ एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त की जमानत स्वीकृत
वाराणसी: विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना दशाश्वमेध में दर्ज एससी/एसटी एक्ट व लुट के मामले में अभियुक्त पवन साहनी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद पाठक व चंद्रभान गिरी व सहयोगी अधिवक्ता अक्षय द्विवेदी एवं मयूर त्रिपाठी ने पक्ष रखा""
👉 बता दे कि थाना दशाश्वमेध में दिनांक 19/03/2015 को पांच नामजद व अज्ञात के विरुद्ध अंतर्गत धारा 147,323,392,504,506 आईपीसी व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम में पंजीकृत हुआ था। जिसमें अभियुक्त पवन साहनी द्वारा उक्त दौरान जमानत लिया जा चुका था, जमानत बाद अभियुक्त पवन साहनी द्वारा न्यायालय में उपस्थित न होने पर अभियुक्त के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट व धारा 82 द. प्र. सं. की कार्यवाही की गई। जिसके बाद अभियुक्त के द्वारा न्यायालय में आत्म समर्पण किया गया, तत्पश्चात जेल भेज दिया गया था।
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