वाराणसी: प्रभारी/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना सिगरा में दर्ज गृह-भेदन के एक मामले में अमरजीत कुमार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभय अग्निहोत्री ने पक्ष रखा""
👉 प्रकरण के अनुसार परेड कोठी, मलदहिया निवासिनी प्रार्थिनी शारदा देवी पत्नी लक्खी राम ने थाना सिगरा में तहरीर दिया कि प्रार्थिनी का हाथ फ्रैक्चर होने के कारण अपने घर में ताला बन्द कर अपने पुत्र के साथ पाण्डेयपुर रहने गयी थी। दिनांक 12/01/2025 कि रात्रि व 13/01/2025 के सुर्योदय होने से पहले अंधेरे का लाभ उठाकर विजय सोनकर उर्फ काने, रितेश सोनकर उर्फ बाबू, अमित सोनकर, विशाल सोनकर उर्फ लाल, अमन सोनकर, आरती सुधा, मनीषा व कुछ अज्ञात लोगो के साथ घर का ताला तोड़कर घुस गए तथा मौजूद कीमती वस्तुए तथा अन्य सामान चोरी कर ले गए। उक्त लोगों को चोरी करते वक्त पास पड़ोस के लोगों ने भी देखा तथा जब प्रार्थिनी अपने घर गयी तो सभी वस्तुए बिखरी मिली। प्रार्थिनी के पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि उपरोक्त सभी लोगों ने आपकी अनुपस्थिति में मैजिक लाकर सभी सामान रात्रि के वक्त घर में घुसकर चुरा ले गए।
