✍️✍️ गैर-इरादतन हत्या का मामला, जमानत अर्जी निरस्त

 

वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज गैर-इरादतन हत्या के एक मामले में हरिनाथपुर, थाना जलालपुर जनपद जौनपुर निवासी अभियुक्त सूरज उर्फ आशीष पुत्र कैलाश पाल कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

"" अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया""

👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी ने थाने में तहरीर दिया कि वादिनि राधा का पति सूरज नशेड़ी किस्म का आवारा व्यक्ति है। दिनांक 15 अप्रैल 2022 को वादिनि अपने भाई के घर मंडुवाडीह चली गई थी तथा अपने डेढ़ वर्ष के पुत्र बादल को अपने पति के पास छोड़ दी थी। वादिनि का पति जो नशेड़ी है नशा करके वादिनि के अबोध पुत्र बादल को जमीन पर दिया जिसके कारण वादिनि के पुत्र की मृत्यु हो गई। जब वादिनि अपने भाई के घर से वापस आई तो उसका अबोध पुत्र मरा मिला।

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