✍️✍️ घर में घुसकर चोरी के मामले में मिली जमानत
वाराणसी: विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने थाना लक्सा में दर्ज घर में घुसकर तार चोरी के एक मामले में अभियुक्त विजय सरोज पुत्र सुभाष चंद्र निवासी लहरतारा पसियाना गली थाना मंडूवाडीह वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक-27.11.2024 को दिन में 03:05 मिनट पर एक अज्ञात व्यक्ति मकान के अंदर घुसकर मकान से एक बंडल तार जिसका कीमत 40,000 रुपया था, चोरी कर लिया था, जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी के निर्माणाधीन मकान के आस- पास लगे सीसीटीवी वीडियो को देखा तो तीन व्यक्ति स्कूटी से आकर प्रार्थी के मकान के पास रुके उसमें से एक व्यक्ति मकान के अंदर घुसकर तार लाकर स्कूटी पर बैठकर तीनों व्यक्ति चले गए, जिसकी सीसीटीवी वीडिओ मौजूद है। दि० 28.11.2024 को समय लगभग 03 बजे के आस-पास वहीं तीनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति जो कल घर में घुसकर तार लाया था, पुनः यह व्यक्ति मेरे घर में घुस कर तार ले जा रहा था कि मेरे द्वारा तार पकड़ लिया गया। पकड़े जाने पर सभी व्यक्तियों को मार-पीट कर भागने का प्रयास किया उस दौरान चोरी करने वाला व्यक्ति पिलर से टकरा गया, जिससे सिर शरीर में चोट आ गईं, जिसको लेकर मैं तथा राजेन्द्र यादव ने उसका दवा-इलाज कराकर मय तार के उक्त चोर को थाने लेकर गया।वादी मुकदमा विनोद यादव द्वारा उक्त संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 305 (a), 317 (2) बी०एन०एस० में भरत कुमार तथा दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना- लक्सा, वाराणसी पर पंजीकृत करवाई गई।
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