✍️✍️ हत्या का मामला, अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना फूलपुर में दर्ज अपहरण,हत्या व अपराध के साक्ष्य को गायब करने के मामले में अभियुक्त बाबूलाल पुत्र किशोरीलाल निवासी ग्राम रायतारा (पिंडरा), थाना फूलपुर जिला-वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया""
👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 19-10-2023 को कृष्ण कुमार जो 3 वर्ष का है अपने दादा के पास सोया था। सुबह 4 व 5 बजे के बीच उसके दादा शौचालय गये जब वह शौचालय से वापस आये तो देखे कि कृष्ण कुमार बिस्तर पर नहीं था। गांव के समस्त व्यक्तियों के खोजबीन के बाद भी नहीं मिला।
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