✍️✍️ महिला अभियुक्त की जमानत अर्जी निरस्त, हत्या का मामला
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में सुदामापुर भेलूपुर निवासीनी महिला अभियुक्त कुसुम देवी पत्नी स्व मुन्नालाल जायसवाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
""अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने किया""
👉 अभियोजन के अनुसार दिनांक 05-12-2024 को समय रात्रि 10.30 बजे वादी राजू राजभर के निवास के पास मनोज चौहान, विशाल सोनकर, कल्लू चौहान, विक्की जायसवाल, आर्यन सोनकर, सतीश सोनकर व अजय आये और वादी के छोटे भाई सुरेश राजभर को बुलाकर कहासुनी करने लगे। उसी दौरान इन लोगों द्वारा वादी के भाई को सीने व कनपटी पर गोली मार दी गयी जिसकी आवाज सुनकर वादी बाहर आया और अपने भाई को खून में लथपथ पाकर उसे तुरन्त बी०एच०यू० ट्रामा सेन्टर ले गया जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।
👉 बता दें कि केस डायरी के पर्चा संख्या एक में वादी मुकदमा के बयान का विवरण दिया गया है, उक्त में उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में किए गए कथनों का समर्थन किया गया है उक्त पर्चे में बयान अभियुक्तगण मनोज कुमार चौहान, विक्की जायसवाल व कल्लू उर्फ अक्षय चौहान का विवरण भी दिया गया है जिसमें उसके द्वारा कथन किया गया है कि कुसुम देवी ने अपने घर से विशाल सोनकर का पिस्टल निकालकर विशाल सोनकर को दिया और विशाल सोनकर द्वारा पिस्टल से मृतक सुरेश राजभर को तीन बार गोली मारी गई।
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