✍️✍️ हत्या के प्रयास के दो अलग अलग अपराध के मामलों में आरोपी को कोर्ट से मिली राहत


वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना रोहनिया में दर्ज हत्या के प्रयास के दो अलग अलग अपराध के मामलों में अभियुक्त मनीष कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता कौशल कुमार ने पक्ष रखा""

👉 बता दें कि मुकदमा अपराध संख्या 220/2024 में वादी गौरव कुमार द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि दिनांक 8/8/2024 को वह अपनी गाड़ी टाटा गोदाम से डायपर लोडकर आदर्श ढाबा के पास सर्विस लेन पर गाड़ी खड़ी कर कंडक्टर बृजेश कुमार के साथ गाड़ी के केबिन में खाना बना रहा था तभी शाम 8:00 बजे दो व्यक्ति अज्ञात उसकी गाड़ी के पास कट्टा लेकर आए और उसे धमकाते हुए पैसा जल्दी निकालने के लिए कहे मना करने पर उसके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर कर दिए। वादी बाएं तरफ झुककर अपनी जान बचाया तथा उसको धक्का देते हुए केबिन से निकलकर पीछे की तरफ भागा उसके साथ ही उसका कंडक्टर बृजेश भी दूसरे दरवाजे से निकलकर भागा। हम लोगों के भागने के बाद उन लोगों द्वारा और भी फायर किए गए जिसके निशान गाड़ी के शीशे पर मौजूद है बाद में वादी ने उन लोगों को बाइक से भागते हुए देखा तो उसके साथ दो लोग और अज्ञात दूसरी बाइक से भागते हुए दिखाई दिए। वादी के तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 220/2024 अंतर्गत धारा 109,312,324(4),61(2) बीएनएस थाना रोहनिया में दर्ज हुआ।

👉 दूसरी घटना में वादी अमन कुमार द्वारा थाने में तहरीर दी गई कि उसकी अमरा चौराहा पर चाय पान कि दुकान है।दिनांक 04/09/2024 को वह अपनी दुकान पर मौजूद था। उस समय दुकान पर वादी के साथ उसकी मां ईन्द्रावती व पिता राजेन्द्र प्रसाद व बड़े भाई प्रदीप कुमार मौजूद थे। समय करीब 8 बजे रात्रि उसकी दुकान पर गोलू यादव अपने दो अज्ञात साथियों के साथ आया और तीन सिगरेट लिया। दुकान के बाहर खड़े होकर तीनो लोग सिगरेट पीकर जाने लगे। वादी ने पैसा माँगा तो गालीयों देने लगे। बादी व उसके भाई के विरोध करने पर गोलू यादव उपरोक्त ने अपने हाथ में लिये पिस्टल से जान से मारने के नियत से फायर कर दिया जिसमे वादी व अन्य बाल बाल बच गये तथा डर के कारण जान बचाने के लिये दुकान से भागे। फायरिंग होने की वजह से आस-पास के लोग डर कर भागने लगे तथा अपनी दुकान बन्द करने लगे। घटना के बाद गोलू यादव अपने साथियों के साथ जान से मारने की धमकी देते हुये बुलट मोटर साइकिल से चला गया। घटना को आस-पास के लोगो ने देखा है। वादी के तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 256/2024 अंतर्गत धारा109,352,351(2),61(2),191(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना रोहनिया में दर्ज हुआ।



Comments

Popular posts from this blog

✍️✍️ बार के अभियान में कुछ पकड़े गए, कुछ चेकिंग देख कुर्सी छोड़ हुए फरार

✍️✍️ महिला अधिवक्ता को एसडीएम द्वारा हिरासत में रखने का आरोप, अधिवक्ताओं का हंगामा

✍️✍️ अम्बियामंडी क्षेत्र में हुई घटना के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता कि जमानत मंजूर