✍️✍️ धोखाधड़ी व जालसाजी से जमीन पर नाम चढ़वाने का मामला, अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त


वाराणसी: विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने थाना सारनाथ में दर्ज धोखाधड़ी व जालसाजी के एक मामले में नारायण उर्फ श्री नारायण सिंह पुत्र स्व० रामगोविन्द सिंह निवासी ईश्वरगंगी, थाना-जैतपुरा, जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

""अभियोजन कि तरफ से अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता रोहित मौर्य ने किया""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा पवन कुमार सिंह नें थाना सारनाथ वाराणसी में इस आशय की प्रथम सूचना तहरीर प्रस्तुत किया कि वह आराजी न० 308 क्षेत्रफल 0.0160 हे०, आराजी न0 4372 क्षेत्रफल 0.0730 हे0 के आधे अंश का स्वामी है और आधे अंश का श्री नारायण सिंह पुत्र राम गोविन्द सिंह वगैरह स्वामी है। उक्त आराजियात पर प्रार्थी का हिस्से के अनुसार कब्जा है। श्री नारायण सिंह द्वारा बेईमानी की नियत से 15.10.2022 को आराजी न० 308 क्षेत्रफल 0.0160 हे० व आराजी न० 437/2 क्षेत्रफल 0.0730 हे0 के वरासत की कार्यवाही कराये जाने के लिये न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार सदर वाराणसी में नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मु०न० 1431 धारा 34 ता० फै० 01.07.1958 का आदेश प्रस्तुत नही किया गया जिसमें सुलहनामा राम गोविन्द सिंह बनाम् जितेन्द्र बहादुर सिंह के आधार पर तहसीलदार वाराणसी कम्प्रोमाइज आर्डर का विवरण अंकित है। उक्त आदेश से सभी नम्बरों पर दाखिल खारिज हो चुका था, लेकिन आराजी न० 308 व 437 पर खत खितावत की गलती से दाखिल खारिज छूट गया था जिसका अनुचित लाभ लेने हेतु श्री नारायण द्वारा 1957 से नामान्तरण न कराकर तथ्यों को छिपाकर कूटरचित फर्जी दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर आराजी न० 308 व 437 के सम्पूर्ण अंश का नामान्तरण दिनांक 06.05.2023 को श्री नारायण ने अपने नाम करा लिया और दिनांक 20.11.2024 को उपरोक्त भूखण्ड के सम्पूर्ण अंश पर श्री नारायण सिंह एंव 5-6 अज्ञात लोगो द्वारा कब्जा करने गये उसी दिन मुझे मालूम हुआ। मौके पर जब वह अवैध कब्जा करने से रोकने लगा तो वे लोग गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए यह कहते हुए चले गये कि अगली बार इस जमीन पर कब्जा करने से रोकने आओगे तो तुम्हे जान से हाथ धोना पड़ेगा। नायब तहसीलदार शिवपुर के आदेश दिनांक 06.05. 2023 के विरुद्ध नायब तहीसलदार शिवपुर कोर्ट में तजवीजसानी पवन कमार सिंह बनाम् श्री नारायण अन्तर्गत धारा 209 ज अधि० उ०प्र०रा० संहिता 2006 दाखिल किया, जिसमें 07.12.2024 को नायब तहसीलदार शिवपुर वाद सं० टी 20221700129310 श्री नारायण बनाम् उ०प्र० सरकार में पारित आदेश दिनांक 06.05.2023 निरस्त करते हुए वाद मूल नम्बर पर कायम करने का आदेश पारित हुआ। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थी मृतक खातेदार मानिक राज कुंवर पत्नी सुखदेव के कानूनी व जायज वारिस है। मृतक मानिक राज कुंवर के तनहा जायज कत्तई श्री नारायण नही है. न्यायालय को धोखे में रखकर सही दस्तावेज को छिपाकर कूटरचित व झूठे दस्तावेज को प्रस्तुत कर एकपक्षीय मृतक मानिक राज कुंवर के स्थान पर अपना नाम दर्ज करा लिया।

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