✍️✍️ चोरी के मामले में अभियुक्त को मिली जमानत


वाराणसी: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साकेत मिश्रा की अदालत ने थाना मंडुवाडीह में दर्ज चोरी के एक मामले में अभियुक्त जमन खान पुत्र अमन खान निवासी तुलसीपुर इलाहाबाद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""बचाव पक्ष की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय साहनी व अखिलेश कुमार ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी प्रवीण यादव पुत्र रामजी यादव, कतुवापुरा विशेश्वरगंज थाना कोतवाली निवासी ने थाने में तहरीर दिया कि दिनांक 6 दिसंबर 2024 को समय करीब 2:00 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल बुलेट काले रंग को लेकर आधार कार्ड बनवाने TRIUMPH शोरूम के पास आया था। वहीं से मोटरसाइकिल को चुराकर कोई भाग गया, काफी तलाश करने पर भी पता नहीं चला।

👉 अदालत में अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी अभियुक्त को न तो उक्त घटना के बारे में कोई जानकारी है। अपराध संख्या 432 सन 2024 को पुलिस द्वारा जोड़ते हुए प्रार्थी/ अभियुक्त को उपरोक्त में सह अभियुक्त बना दिया गया है जो बिल्कुल गलत है। एक तरफ मेन अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने तीन अन्य मोटरसाइकिल व एक काले रंग की स्कूटी चोरी वसुंधरा नगर कॉलोनी के लहरतारा पुल से कुछ पहले और एक तरफ बताया जा रहा है कैंट स्टेशन मल गोदाम से,जो बिल्कुल विरोधाभास प्रतीत हो रहा है। हकीकत यह है कि अभियुक्त को उसके घर इलाहाबाद से दिनांक 21 दिसंबर 2024 समय करीब 10:33 दिन में सादे पोशाक में वाराणसी पुलिस संख्या चार व पांच मिलकर उठा ले गए। फर्जी तरीके से उक्त अपराध संख्या में गलत तरीके से फसा दिए, जिसका फोटो व कैमरा का फुटेज पेनड्राइव मौजूद है।

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