✍️✍️ धोखाधड़ी के मामले में दो सगे भाइयों को मिली अग्रिम जमानत

 

वाराणसी: जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना आदमपुर में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में दो सगे भाई महीप सिंह उर्फ नीलू व मनमोहन सिंह उर्फ टीपू पुत्रगण हनुमंत सिंह निवासी लहरतारा बौलिया थाना मंडुवाडीह वाराणसी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेश्वरनाथ श्रीवास्तव उर्फ राम जी, विपिन पाठक व हर्षित सिंह ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी ने थाना आदमपुर में तहरीर दिया कि वह पेशे से सोनार है, वादी ने व्यवसाय के कार्य में महीप सिंह व मनमोहन सिंह जो सगे भाई हैं और आभूषण बनाने का कार्य करते हैं, को बतौर कारीगर 354 ग्राम सोना आभूषण बनाने के लिए कई भाग में दिए थे। मगर विपक्षीगण कोई आभूषण नहीं दिए, न हीं सोना वापस किए। मांगने पर बराबर टालमटोल करते रहते थे, वादी ने पूर्व में इसकी शिकायत थाने पर किया था तो विपक्षीगण 354 ग्राम सोना डेढ़ वर्ष के अंदर देने का वादा किया था, परंतु विपक्षी ने कोई सोना वापस नहीं किया बल्कि कागजात जो सोने की लिखा पड़ी के थे, उनके फोटो स्टेट कागजात, जो विपक्षीगण के पास थे उसमें फर्जी कूटरचित करके लोगों को अपना ही माल बताने लगे, इसके बाबत वादी द्वारा पूछताछ करने पर मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देने लगे और वादी को उपरोक्त कूटरचित फर्जी कागज देकर बोले की जो करना है कर लो,तुम्हारा सोना वापस नहीं करेंगे। घटना के दौरान मौके पर विजय,अजय व रमेश मौजूद थे जिसके सामने विपक्षीगण ने वादी को जान से मारने की धमकी भी दिए। वादी के पास मूल कागजात मौजूद है, जिन्हें कूटरचित दस्तावेज से मिलान किया जा सकता है।

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