✍️✍️ पूर्व शिक्षा निदेशक व एम.एल.सी. की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त

 


""आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का था आरोप""

वाराणसी: विशेष न्यायालय (एमपी /एमएलए) के न्यायाधीश युजवेंद्र विक्रम सिंह कि अदालत ने थाना प्रयागराज में दर्ज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधि० के अन्तर्गत अभियुक्त वासुदेव यादव पुत्र स्व० तुलसीराम यादव निवासी थाना जार्ज टाउन, प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

""अदालत में अभियोजन की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल विनय कुमार सिंह व ओंकार नाथ तिवारी द्वारा किया गया""

👉 प्रकरण के अनुसार लोक सेवक के पद पर रहते हुए वासुदेव यादव पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था, इसके संबंध में सतर्कता अधिष्ठान प्रयागराज में मुकदमा पंजीकृत किया गया था ।विवेचना उपरांत विवेचना अधिकारी द्वारा वासुदेव यादव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

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