✍️✍️ गोली मार कर हत्या के मामले में जमानत अर्जी निरस्त
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत ने थाना चौबेपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में अभियुक्त संदीप यादव पुत्र स्व रामजनम यादव निवासी ग्राम उगापुर थाना चौबेपुर जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
""अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीम सिंह चौहान ने किया""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी कन्हैया सिंह यादव द्वारा थाना चौबेपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि उसके पिता शारदा यादव घर के सामने ही एक छोटी गोमती रखकर बिस्किट पान,गुटखा, सिगरेट वगैरह बेचकर जीवन यापन करते थे। बीती रात्रि 12:30 बजे एक मोटरसाइकिल पर दो लोग आए और कहे की शारदा सिगरेट दे तो वादी के पिता ने कहा कि इतनी रात को सिगरेट नहीं मिलेगा सुबह ले लेना। इतनी बात पर एक व्यक्ति ने उसके पिता को गोली मार कर हत्या कर दी। वादी की मां उषा देवी बगल में चारपाई पर सोई थी,उन्होंने देखा कि दोनों लोग वादी के पिता की हत्या करके पलकहां की तरफ भाग गए। वादी की मां ने घटना के समय देखा था। वह दोनों अज्ञात व्यक्ति सफेद मोटरसाइकिल से आए थे, वादी के पिता का शव दरवाजे पर पड़ा था।
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