✍️✍️ दहेज प्रताड़ना व क्रूरता के मामले में सास ससुर की अग्रिम जमानत मंजूर
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना मंडुवाडीह में दर्ज दहेज प्रताड़ना व क्रूरता के एक मामले में पीड़िता कि सास चमेली देवी व ससुर लालजी सोनकर निवासीगण जगतगंज थाना चेतगंज जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को पुलिस द्वारा उक्त अपराध में गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में, उनके द्वारा 50- 50 हजार का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत किए जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता अविनाश गुप्ता ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी शालू सोनकर का विवाह दिनांक 10-12-2020 को किशन सोनकर के साथ हुआ था। पति किशन सोनकर नशा करता था वे नशे की हालत में गाली गलौज, मारपीट तथा अमानवीय व्यवहार करता था,पति के इस हिंसात्मक व अमानवीय व्यवहार को उसके ससुराल में उपस्थित सभी लालजी (ससुर), चमेली देवी (सास), पिंटू (जेठ), गीता (जेठानी) सब कुछ देखते व सुनते थे। वादिनी कई बार उपरोक्त लोगों से कहा कि किशन को समझाइए तो सभी लोग उसे ही धमकी देकर चुप करा देते थे। इस प्रकार लगभग डेड़ महीने का समय व्यतीत हो गया तत्पश्चात पहली होली के समय वह विदा होकर अपने मायके आयी, इस दौरान वह गर्भवती थी। गर्भावस्था व मायके रहने के दौरान खान पान व दवा इलाज के लिये फोन द्वारा अपने पति से पैसे के लिये कहती थी तो वह फोन पर ही उससे गाली गलौज करते थे। मई 2021 में उसके पति उसे विदा कराकर अपने साथ ससुराल ले आए परन्तु ससुराल में रहने के दौरान उसके पति व ससुराल वालो द्वारा दौरान गर्भावस्था उसकी देखभाल नहीं किये और ना ही दवा इलाज ही कराये। वादिनी जब भी अपने पति से डाक्टर को दिखाने को कहती थी तो वे कम दहेज लाने का ताना देते हुए कहते थे कि तुम्हारे मां बाप ने दहेज तो दिया ही नहीं है और ना ही कुछ नगद दिया है इसलिये अपने दवा इलाज का खर्चा अपने मायके वालो से मांगो। वादिनी के कहने पर उसके पति उसे हास्पिटल ले गये और गाली व ताना देते हुए उसका अल्ट्रासाउण्ड कराये जिसका खर्च लगभग मात्र मु०-2,000 /- रूपये आया, इस 2,000/- रूपये के लिये वे उसे उसी दिन मारपीट कर उसके मायके पहुंचा दिये और कभी भी कोई खोज खबर अथवा खान खर्च दवा इलाज के लिये नहीं आए। दिनांक 10-10-2021 को उसने एक पुत्र को जन्म दिया। दिनांक 6 दिसंबर 2022 को अचानक उसके पति नंदोई के साथ मायके आए और उसके हाथ में उसी का ही सोने की चेन देते हुए बोले इसको पकड़ो इसे भी यही कही सोनार के यहां गिरवी रखकर अभी तुरंत मुझे 50000 हजार रुपया दो। उसके पति पुनः दिनांक 31 दिसंबर 2022 को अपाचे मोटर साइकिल जिसे उसके मायके वालों ने दिया था लेकर आए और आकर बोले कि इस गाड़ी को गिरवी रखकर मुझे 50 हजार रुपया दिलवाओ जब मैं उनसे कहा कि मोटरसाइकिल गिरवी रख कोई भी उसे 50000 हजार रुपए नहीं देगा इतना सुनते ही उसके पति मोटरसाइकिल को ईंट पत्थर से तोड़कर नष्ट करने लगे तत्पश्चात पेट्रोल की टंकी खोलकर मोटरसाइकिल को आग लगाने जा रहे थे तो उसके पिता व भाई ने किसी तरह उनको रोका तब वह वही गाड़ी छोड़कर धमकी देते हुए चले गए। पुनः 10 दिन बाद अपने दोस्त के साथ आए और गाड़ी यह कहकर वापस ले जाने लगे कि वह अपने एक परिचित के यहां इस गाड़ी को गिरवी रखकर 50000 हजार रुपए लेंगे। पुनः उसके भाई व पिता द्वारा किसी प्रकार रोका तब वह जान माल की धमकी देकर चले गए। डेढ़ महीने बाद पुनः उसके पति ने नशे की हालत में उसके मायके आए और मोटरसाइकिल गिरवी रखने हेतु ले जाने लगे, उसके पिता व भाई द्वारा मना किया गया तो नाराज होकर उसके पति उसके घर में खड़ी उसके भाई की ऑटो रिक्शा को ईंट पत्थर से तोड़कर नष्ट कर दिए और धमकी देकर चले गए। दिनांक 25 मई 2024 को उसके पापा मम्मी व भाई व अन्य रिश्तेदार उसकी विदाई करने के उद्देश्य से उसके ससुराल गए और विदाई की बात किए ही थे कि सास, ससुर , जेठ, जेठानी, नंद व नंदोई ने उसके मायके वालों से गाली गलौज करते हुए उन पर हमला कर दिया और वहां उपस्थित सभी ने एक राय होकर कहा कि किशन ने 22 लाख रुपए उधार लिया है वह पैसा तुम लोग चुका दोगे तो हम लोग लड़की को विदा कराकर ले आएंगे। 22 लाख रुपए को दहेज मानकर दहेज के रुपए में दे दो और अगर 22 लाख रुपए नहीं दोगे तो अपनी लड़की को अपने पास रखो इस संबंध में प्रार्थीनी द्वारा थाने में एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया था।
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