✍️✍️ हत्या का मामला, आरोपी कि जमानत अर्जी निरस्त
वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना भेलूपुर में दर्ज हत्या के एक मामले में कोल्हुआ विनायका, बजरडीहा, थाना भेलूपुर, जनपद-वाराणसी निवासी अभियुक्त रितिक सोनकर पुत्र राकेश सोनकर कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
""अदालत में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मुनीब सिंह चौहान द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध कर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी""
👉 अभियोजन कथानक के अनुसार वादी ने तहरीर दिया कि दिनांक 05-12-2024 को समय रात्रि 10.30 बजे वादी राजू राजभर के निवास के पास मनोज चौहान, विशाल सोनकर, कल्लू चौहान, विक्की जयसवाल, आर्यन सोनकर, सतीश सोनकर व अजय आए और वादी के छोटे भाई सुरेश राजभर को बुलाकर कहासूनी करने लगे। उसी दौरान इन लोगो द्वारा वादी के भाई को सीने व कनपटी पर गोली मार दी गयी जिसकी आवाज सुनकर वादी बाहर आया और अपने भाई को खून में लथपथ पाकर उसे तुरन्त बी०एच०यू० ट्रामा सेन्टर ले गया जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

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