वाराणसी: विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने थाना सिगरा में दर्ज कई गाड़ी चोरी व बारामदगी के एक मामले में अभियुक्त जमन खान पुत्र अमन खान निवासी तुलसीपुर ज़ीटीवी नगर इलाहाबाद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय साहनी व अखिलेश कुमार ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन कथानक के अनुसार उ०नि० दुर्गा प्रसाद नें थाना सिगरा, वाराणसी में इस आशय की फर्द बरामदगी प्रस्तुत किया कि वह दिनांक 22.12.2024 को हमराही पुलिस बल के साथ चोरी गई मोटरसाइकिल की तलाश में माल गोदाम रोड पर मौजूद था कि रेलवे कासिंग की तरफ से दो बुलेटसवार व्यक्ति आते दिखाई दिये, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी मोड़कर भागने का प्रयास किये और गिर गये। उनसे मोटरसाइकिल का कागजात तलब किया गया तो दिखाने में असफल रहे और पूछ ताछ करने पर बताये कि इस मोटरसाइकिल को वह लोग रोडवेज के प्रताप होटल के बगल वाली गली जगदम्बा होटल के सामने से चोरी किये थे। बाईक में नम्बर प्लेट नहीं होने के कारण ई-चालान एप द्वारा चेक करने पर ज्ञात हुआ कि बाइक का नम्बर यू०पी० 65 डी.एच. 6759, जिसके चोरी के सम्बंध में थाना स्थानिय पर अ0सं0 429/24 दर्ज है। मोटरसाईकिल चालक नें अपना नाम शुभम त्रिपाठी एवं पीछे बैठे व्यक्ति नें अपना नाम अंकुश त्रिपाठी बताया। पूँछ ताछ के दौरान बताये कि इसके अलावा तीन अन्य मोटरसाइकिल व एक काले रंग की स्कूटी चोरी करके वसुन्धरा नगर कालोनी लहरतारा पुल से कुछ पहले अन्दर सुनसान जग में खड़ी कर रखे हैं, जहाँ उनके अन्य दो साथी खड़े हैं, जिनका नाम जमन खान व मोहम्मद अमर है। वह लोग चोरी की सभी गाड़ियों को एक बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में रात में निकले थे। पकड़े गये उपरोक्त दोनों व्यक्तियों की निशानदेही पर दो अन्य व्यक्तियों को कैण्ट स्टेशन के बगल माल गोदाम रोड के पास से चोरी की तीन मोटरसाइकिल व एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार इन व्यक्तियों में से पहले ने अपना नाम जमन खान व दूसरे में अपना नाम मो० अमन बताया। बरामद मोटरसाईकिलों एवं स्कूटी के नम्बर का चालान एप से चेक किया गया एवं वाहन स्वामी को फोन करके तस्दीक किया गया। पकड़े गये व्यक्तियों नें बताया कि वह लोग चोरी की उपरोक्त मोटरसाईकिलों को बेचने के फिराक में थे। अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार फर्द गिरफ्तारी / बरामदगी तैयार की गयी। वादी मुकदमा के उपरोक्त आशय की फर्द बरामदगी/ गिरफ्तारी के आधार पर थाना सिगरा वाराणसी में प्रार्थी/अभियुक्त सहित तीन अन्य सह अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
