✍️✍️ लंका: रंगदारी के मामले में अभियुक्त की जमानत मंजूर
वाराणसी: विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की न्यायाधीश सपना शुक्ला की अदालत ने थाना लंका में दर्ज रंगदारी के एक मामले में अभियुक्त गोलू यादव उर्फ संदीप यादव पुत्र शंभूनाथ यादव निवासी ग्राम बेटावर थाना रोहनिया जिला वाराणसी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, अवधेश कुमार सिंह व संजय कुमार विश्वकर्मा ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा राजेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा दिनांक-16.05.2017 को थाना लंका जिला वाराणसी में तहरीर दिया गया कि उसके मकान के पास ही उसका साड़ी का कारखाना है, जिसमें वह साड़ी का व्यवसाय करता है। दिनांक 13 मई 2017 को वादी कारखाने पर नहीं था। आने पर प्रार्थी के स्टाफ ने बताया कि 2-3 अज्ञात व्यक्ति कारखाने पर आये थे और गाली गलौज करके जबरदस्ती मोबाइल नम्बर ले गये। वादी ने अपने कारखाने में लगा सीसीटीवी कैमरे में रिकार्डिंग देखा तो मालूम हुआ कि 2-3 अज्ञात व्यक्तियों में एक व्यक्ति का नाम गोलू पुत्र अज्ञात निवासी बेटावर है। उसी दिन वादी के मोबाइल नम्बर पर सांयकाल फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम सोनू मनीष बताया और कहा कि वह गाजीपुर जेल से बोल रहा है। रंगदारी के रूप में पैसे दे देना और यदि पैसे देने में आनाकानी किया तो उसका अंजाम काफी बुरा होगा। उक्त तहरीर के आधार पर थाना लंका जिला वाराणसी में अंतर्गत धारा-386,504,506 भारतीय दण्ड संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। बाद विवेचना अभियुक्त गोलू यादव उर्फ संदीप यादव व मनीष सिंह के विरूद्ध बारा-387,504,507 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
Comments
Post a Comment