✍️✍️ बड़ागांव: हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट से मिली राहत


वाराणसी: सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव पांडेय कि अदालत ने थाना बड़ागांव में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में अभियुक्त गोली उर्फ गिरजा शंकर पुत्र स्व० रामलाल निवासी खररिया बारी, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिभुवन सिंह, मौसम अली , चंदन सिंह व अभिषेक कुमार द्विवेदी ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार वादी कंचन पटेल निवासी ग्राम खरहरिया (बारी), थाना बड़ागांव, जनपद वाराणसी ने थाने में तहरीर दी कि दिनांक 12.01.2025 को सायं लगभग 8 बजे उसके घर के पास पाही पर नाच गाना हो रहा था, जिसको उसके ही गांव के गणेश पुत्र गोली, चंदन पुत्र मुन्ना, गोली पुत्र अज्ञात सरिया लाठी, डंडे एवं कुल्हाड़ी से लैस होकर आये तथा भद्दी-भद्दी गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से उसे व उसके बेटे संतोष को मारने लगे, जिससे उसे व उसके पुत्र संतोष पटेल को गम्भीर चोट आयी। 


👉 अभियुक्त की ओर से अदालत में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वादी मुकदमा के घर से अभियुक्तगण के परिवार से छोटी छोटी बात को लेकर अभियुक्तगण से रंजिश रखते हैं। उसी रंजिशवश दिनांक 11-1-2025 को बिना किसी प्रयोजन के अभियुक्तगण के दरवाजे पर बहुत तेज आवाज से डी० जे० बजा रहे थे। अभियुक्तगण के परिवार के मनोहर प्रसाद हार्ट के रोगी है जिनको काफी घबड़ाहट होने लगी और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अभियुक्तगण द्वारा धीमी गति से डीजे बजाने को कहा गया जिससे वे नाराज हो गये उसी नाराजगी की वजह से दिनांक 12-1-2025 को समय 7 बजे शाम बिना किसी उत्सव के हाथ में लाठी डण्डा लेकर डीजे बजा कर नाच गा रहे थे उसी रंजिशवश वादी मुकदमा व उनके परिवार के रेशमा पटेल, विरेन्द्र पटेल, काशी पटेल, जितेन्द्र पटेल व अज्ञात अभियुक्तगण के परिवार वालों ने गाली देते हुए करीब 10 व्यक्ति गाली गुप्ता देते हुए अभियुक्त के परिवार वालों को रीती गोड व सुसीला गोड लड़कियों को मारे पीटे जिससे उनके हाथ में गहरी चोट आई और ईट पत्थर चला कर साईकिल तोड दिये जिससे उनका काफी नुकसान हुआ। इस घटना की रिपोर्ट अभियुक्तगण के परिवार में रीता गोड ने दिनांक 13-1-25 को लिखायी है रीती गोड़ के हाथ में गम्भीर चोट है जिसको डाक्टर ने एक्सरे की सलाह दिया है। अभियुक्तगण का मुकदमे में कोई रोल नहीं है और न ही अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास है। अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा व उनके परिवार के लोगो को न तो मारा पीटा है और न ही जान माल की धमकी ही दिया है।

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